ऐसे पात्र निःशक्त व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा नियमावली की कंडिका-3 में उल्लिखित
बिन्दुओं के तहत की जाना हो तथा विषय विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक जिसे नियमावली की कंडिका-2
में परिभाषित किया गया हो, द्वारा शल्य चिकित्सा की अनुशंसा की गई हो ।
ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को अपने आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप संचालक,पंचायत एवं सामाजिक
न्याय को जिला स्तर पर प्रस्तुत किये जाने होंगे । जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्ष
में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र के अभिप्रमाणन /अनुशंसा हेतु चिकित्सा महाविद्यालय/
जिला चिकित्सालय को प्रस्तुत किये जाएंगे । चिकित्सा महाविद्यालय/ जिला चिकित्सालय
द्वारा अनुशंसा के आधार पर शल्य चिकित्सा जिला कलेक्टर की स्वीकृति से की जाएगी ।