नि:शक्तजनों के लिए आवास भूमि / व्यवसायिक परिसर
इंदिरा आवास योजना
इंदिरा आवास योजना के तहत नि:शक्त व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उपलब्ध
कराया गया हैं। इस हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को प्रस्तुत
किये जाने चाहिए।
राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा प्रवर्तित आवासीय योजनायों में नि:शक्त व्यक्तियों के
लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं | राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा विकसित
किए जाने वाले आवासीय योजनायों को विज्ञापन प्रकाशित होने पर नि:शक्तजनों को अपने
आवेदन पत्र सहपत्रों सहित विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए |
आवास एवं पर्यावरण द्वारा विकसित किये जाने वाले भूखण्डों / आवासीय योजनाओ में नि:शक्त
व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं। आवास एवं पर्यावरण
विकसित किये जाने वाले आवासीय योजनाओं का विज्ञापन प्रकाशित होने पर नि:शक्तजनों को
अपने आवेदन पत्र सहपत्रों सहित विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले भूमि एवं शेड के आंवटन में
नि:शक्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती हैं। इस हेतु आवेदन पत्र महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों में टेलीफोन बूथ, मिल्क पार्लर हेतु नि:शक्त
व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की गई हैं। इस हेतु आवेदन पत्र जिला गृह निर्माण
मण्डल को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
नि:शक्तजनों की पंजीकृत संस्थाओं कों भूमि आंवटन हेतु 10 प्रतिशत प्रब्याजी एव 50
प्रतिशत वार्षिक भू भाटक पर 5000 वर्गफीट भूमि उपलब्ध करायी जाती हैं। इस हेतु आवेदन
पत्र जिला कलेक्टर को राजस्व पुस्तक परिपत्र-4-1 की कंडिका-26 के तहत किया जाना
चाहिए।
18 वर्ष से अधिक आयु समूह के मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए भोपाल में महिला/पुरूष
के लिए पृथक-पृथक आवासीय संस्था प्रांरभ करने की स्वीकृति दिनांक 19.12.2008 से प्रारंभ
की गई है।