दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं/रियायतें
When a person is having a difficulty in doing some daily functions, like:
दिव्यांगता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैं।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं/रियायतें
- भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं/रियायतें
- यात्राओं के लिए रियायत प्रमाण-पत्र
कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण
राज्य शासन द्वारा राज्य मद से 6-25 वर्ष आयु समूह के नियमित अध्ययनरत छात्र-छात्राओं
तथा 16-55 वर्ष आयु समूह के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिन्हे अपना कार्य करने के लिए
विशेष साधन / उपकरण की आवश्यकता हो, को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर उपलब्ध कराये
जाते है।
हितग्राही चयन की प्रकिया/पात्रता
जिला स्तर या तहसील स्तर पर या अन्य शिविरों के माध्यम से नि:शक्त व्यक्ति जिनके
पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रूपए 96000/- अधिक न हो को विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करा
कर उनके लिए सुझाये गये कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध कराये जाते है। इसके अतिरिक्त
उनकी कार्यक्षमता बठाने के उद्रेश्य से ही उपकरण दिये जाते हैं ऐसे विशेष उपकरण /
साधन हितग्राही को एक ही बार दिये जाने का प्रावधान है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के नि:शक्त नियमित छात्र
/ छात्राओं को तथा 14 वर्ष एवं अधिक आयु के नि:शक्त निराश्रित व्यक्ति जो अपनी जीविका
अर्जित करने में असमर्थ हो तथा भरण पोषण के लिए कोई सहारा देने वाला न हो, को सामाजिक
सुरक्षा पेंशन नियमानुसार रू. 150/- प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती हैं।
यात्रा रियायत
म.प्र. सडक परिवहन निगम की बसों में ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्य से चलने
में असमर्थ हो,को 75 प्रतिशत किराये में रियायत दी जाती हैं और सहायक के साथ यात्रा
करने पर नि:शक्त व्यक्ति को नि:शुक्त तथा सहायक सशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान
की जाती हैं। नि:शक्त व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले ट्रायसाईकिलों को
नि:शुल्क लाने ले जाने की सुविधा प्रदत्त हैं। राज्य परिवहन एवं अनुबंधित बसों में
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सीट क्रंमांक-9 एवं 10 आरक्षित की गई हैं।
निजी यात्री वाहन में भी नि:शक्त व्यक्तियों को चठने उतरने की सुविधा तथा सीट आरक्षित
करने की शर्त परमिट में लगायी जाने के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।
वृत्तिकर से छूट
नि:शक्त शासकीय सेवकों को वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई हैं।
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित नि:शक्तों को लाभ
सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना में 57 नि:शक्त को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई
गई है। इस योजना में नि:शक्त व्यक्ति के संघ लोक सेवा आयोग/ म.प्र. लोक सेवा आयोग में
चयन होने पर 70 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है ।
मानसिक बहुविकलांग को रू. 500/- की मासिक सहायता
6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित एवं वहुविकलांग 3380 नि:शक्तों को 140.10
लाख 500 रूपये प्रतिमाह के मान से अनुदान दिया जा रहा है।
नि:शक्त विवाह हेतु विशेष सहायता
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 668 नि:शक्तों को 25 हजार प्रति जोडे के मान से
सहायता दी गई। 1 नवंबर से वर एवं वधू दोनों के नि:शक्त होने पर रू. 50,000/- की राशि
जोडे को दी जावेगी ।
रेल यात्रा किराया रियायत
अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता / रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों
को रेल यात्रा करने पर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक
द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर रियायत दी जाती है।
हवाई यात्रा किराया रियायत
नागरिक उड्रडयन मंत्रालय द्वारा दृष्टिहीन एवं अल्प दृष्टि व्यक्तियों तथा 80 प्रतिशत
से अधिकदिव्यांगताधारी अस्थि बाधित नि:शक्त व्यक्तियों को हवाई यात्रा किये जाने
पर नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार
पर हवाई यात्रा किराये में रियायत दी जाती हैं।
शिक्षण भत्ता
केन्द्रीय कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को जो कक्षा 1 से 12 वीं तक नियमित रूप
से विद्यालय में अध्ययनरत हो रू. 50 प्रतिमाह शिक्षण भत्ता प्रदाय किया जाता हैं।
आवास आवंटन
शासन के विकलांग कर्मचारियों को आवास आंवटन में प्राथमिकता दी जाती हैं।
सीमा शुल्क व अतिरिक्त सीमा शुल्क में छूट
वित्त मंत्रालय द्वारा विकलांगो को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किये जाने वाले उपकरणों
में सामान्य दर पर सीमा शुल्क व अतिरिक्त सीमा शुल्क में छूट दी जाती हैं।