निःशक्त कल्याण
निःशक्त कल्याण
निःशक्त कल्याण योजनान्तर्गत अस्थिबाधित,द्ष्टिबाधित,श्रवणबाधित मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए ’शि क्षण, प्रशिक्षण,रोजगार तथा पुनर्वास कार्यक्रम स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते है ।
राज्य शासन द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के सर्वागीण विकास के क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण,प्रशिक्षण,उपचार,पुनर्वास, रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/सुविधाएं एवं रियायत की गतिविधियां संचालित की जा रही है ।
निःशक्त व्यक्तियो के कल्याण हेतु निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, नेशनल ट्रस्ट अघिनियम 1999 तथा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 बनाये गये हे । जिनके तहत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वास हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व राज्य शासन का निहित किया गया है तथा शेष 2 नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 तथा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा सीधे संचालित किये जा रहे है।
राज्य शासन द्वारा निशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाओं के संचालन के साथ-साथ मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान भी शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त सामान्य विद्यालयों के माध्यम से समेकित शिक्षा योजना के तहत निःशक्त बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां संचालित है । निःशक्त बच्चों शिक्षण प्रशिक्षण हेतु सामान्य स्कूलों के शिक्षको को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत प्रतिपादित पाठयक्रम में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है । निःशक्त बच्चों को शिक्षण सामग्री गणवेश, मार्गरक्षण भत्ता,वाचक भत्ता ,परिवहन भत्ता कृत्रिम अंग उपकरण,सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा छात्रवृत्ति की योजना भी संचालित की जा रही है । दृष्टि बाधित निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा ग्रहण किये जाने हेतु अतिरिक्त समय परीक्षा हेतु प्रदान किया गया है।
निःशक्त व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास हेतु शासकीय सेवा में 6 प्रतिशत के आरक्षण के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संचालित हितगा्र हीमूलक योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया हैं । निःशक्त व्यक्तियों शारीरिक पुनर्वास हेतु सुधारात्मक शल्य चिकित्सा एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किये जाने की योजना भी संचालित की जा रही है ।
निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारियों के संरक्षण हेतु अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत आयुक्त,निःशक्तजन के कार्यालय की स्थापना भी की गई है। राज्य शासन द्वारा निःशक्त व्यक्तियो के लिए संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों तथा प्रदत्त /सुविधाओं/रियायत के हनन होने पर वैधानिक कार्यवाही के अधिकार भी आयुक्त, निःशक्तजन को प्रत्यायोजित किये गये है ।
  • विकलांग छात्रवृत्ति : इस योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत निःशक्त छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
  • कृत्रिम अंग/उपकरण : इस योजना के अन्तगर्त पात्रता का परीक्षण कर कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय सम्बन्धी निर्णय लिया जाता है।
  • पदों का आरक्षण : निःशक्त व्यक्तियों के लिए शासकीय सेवाओं में 6 प्रतिशत पदों के आरक्षण का प्रावधान है। इन पदों पर नियुक्तियाँ संबंधित विभाग के भर्ती नियमों के तहत की जाती है।
  • राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास निगम महिला समृद्वि योजना : ऋृण का उददेश्य विकलांग महिलाओं के कमजोर वर्ग को आय जुटाने वाली गतिविधियों को शुरू करने या बढाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
  • विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना
SocialJustice निःशक्त कल्याण से संबंधित जानकारी