आयुक्त दिव्‍यांगजन म.प्र
आयुक्त दिव्‍यांगजन म.प्र
अनुभाग का गठन: मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक ई-1/103/97/1/5 दिनांक 15-5-97 द्वारा- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम- 1995 की धारा 60(2)- नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आयुक्तों की नियुक्ति – के प्रावधानानुसार आयुक्त सह संचालक समाज कल्याण को पदेन आयुक्त दिव्‍यांगजन मध्यप्रदेश भोपाल की नियुक्ति की गई।
आयुक्त की शक्तियाँ:
(क) नि:शक्त व्यक्तियों के फायदे के लिये कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार के विभागों से समन्वय करेगा,
(ख) राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मानिटर करेगा।
(ग) नि:शक्त व्यक्तियो के अधिकारों आरै उनको उपलब्ध कराई गई सुविधओ के संरक्षण के लिये कदम उठाएगा।
(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध मे राज्य सरकार को ऐसे अन्तरालों पर, जो यह सरकार विहित करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति मुख्य आयुक्त को अग्रेषित करेंगा।
अधिकारी तथा कर्मचारियों के कर्तव्य अधिकार (कर्तव्य तालिका): अधिनियम की धारा 60 की उपधारा 4 राज्य सरकार आयुक्त को उनके कृत्यों के निर्वाहन में सहायता करने के लिये अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के प्रकार और प्रवर्ग अवधारित करेगी और आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जो वह ठीक समझे
(5) आयुक्त को उपलब्ध कराये गये अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन आयुक्त, के साधारण अधीक्षण के अधीन करेगे।
(6) आयुक्त को उपलब्ध कराये गये अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्ते वे होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाऐं।
अनुभाग में पर्यवेक्षण, जवाबदेही तथा निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया का विवरण: अधिनियम की धारा 63- प्राधिकारियों और अधिकारियों को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियों का होना –
(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना
(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना
(ध) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, आरै
(ड) साक्षियों या दस्तावेजो की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना
कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी विधि: कार्यालय आयुक्त दिव्‍यांगजन मध्यप्रदेश में नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 60 (5) ''आयुक्त, को उपलब्ध कराये गये अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन आयुक्त, के साधारण अधीक्षण के अधीन करेगे।
अनुभाग द्वारा दी जा रही रियायतों के लाभार्थियों का विवरण: नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम – 1995 की धारा 62- नि:शक्त व्यक्तियो के अधिकारो से संचित किये जाने से संबंधित मामलों के संबंध में परिवादो की आयुक्त द्वारा जांच की जाना - धारा -61 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा :-
(क) नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारो से वंचित किये जाने,
(ख) समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये बनाई गई विधियों, नियमों, उपविधियों, विनियमों द्वारा जारी किए गये कार्यपालक आदेशो, मार्गदशर्क सिध्दान्तो या अनुदेशों के क्रियान्वित न किए जाने, से संबंधित मामलों के संबंध में परिवादो की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा सकेगा।
कार्यालय आयुक्‍त दिव्‍यांगजन मध्‍यप्रदेश भोपाल में पदस्‍थ अधिकारियों की सूची
क्रमांक अधिकारी का नाम कब से कब तक
1. श्री विवेक ढॉड़,(आई.ए.एस) 15-5-1997 से 22-6-1998
2. श्रीमती अजिता बाजपेयी पाण्डे (आई.ए.एस) 20-7-1998 से 20.10.2000
3. श्री कमल किशोर राठी 20-10-2000 से 24-6-2002
4. श्री मदन मोहन जोशी 20-9-2002 से 22-3-2005
5. श्री मदन मोहन उपध्याय (आई.ए.एस) 22-3-2005 से 26-5-2005
6. डॉ0 विजय सिंह निरंजन (आई.एस.एस) 27-5-2005 से 14-5-2007
7. श्री दीपांकर बैनर्जी 14-5-2007 से निरंतर
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